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Sunday, 5 July, 2009

मानहानि और अपमान के अपराध : वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार (9)

इस श्रंखला की आठवीं कड़ी में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध के रूप में परिभाषित  वाक् प्रस्तुतियों और अभिव्यक्तियों पर चर्चा की थी।  ये सभी वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार पर निर्बंधन के रूप में प्रभावी हैं।  इस कानून के अंतर्गत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार को सर्वाधिक प्रभावित करे वाले निर्बंधन किसी की मानहानि करने तथा अपमान से संबंधित हैं। 
भारतीय दंड संहिता  की धारा 499 में मानहानि को इस तरह परिभाषित किया गया है-
 जो कोई बोले गए, या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य निरूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाएया यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी अपवादों को छोड़ कर यह कहा जाएगा कि वह उस व्यक्ति की मानहानि करता है। 
यहाँ मृत व्यक्ति को कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आता है, यदि वह लांछन उस व्यक्ति के जीवित रहने पर उस की ख्याति की अपहानि होती और उस के परिवार या अन्य निकट संबंधियों की भावनाओं को चोट पहुँचाने के लिए आशयित हो। किसी कंपनी, या संगठन या व्यक्तियों के समूह के बारे में भी यही बात लागू होगी।  व्यंगोक्ति के रूप में की गई अभिव्यक्ति भी इस श्रेणी में आएगी। इसी तरह मानहानिकारक अभिव्यक्ति को मुद्रित करना,  या विक्रय करना भी अपराध है।
लेकिन किसी सत्य बात का लांछन लगाना, लोक सेवकों के आचरण या शील के विषय में सद्भावनापूर्वक राय अभिव्यक्ति करना तथा किसी लोक प्रश्न के विषय में किसी व्यक्ति के आचरण या शील के विषय में सद्भावना पूर्वक राय अभिव्यक्त करना तथा  न्यायालय की कार्यवाहियों की रिपोर्टिंग भी इस अपराध के अंतर्गत नहीं आएँगी।  इसी तरह किसी लोककृति के गुणावगुण पर अभिव्यक्त की गई राय जिसे लोक निर्णय के लिए ऱखा गया हो अपराध नहीं मानी जाएगी। 
मानहानि के इन अपराधों के लिए धारा 500,501 व 502 में दो वर्ष तक की कैद की सजा का प्रावधान किया गया है।  लोक शांति को भंग कराने को उकसाने के आशय से किसी को साशय अपमानित करने के लिए इतनी ही सजा का प्रावधान धारा 504 में किया गया है। 
धारा 505 में  किसी भी ऐसे कथन, जनश्रुतिया रिपोर्ट को इस आशय से प्रकाशित करना जिस से तीनों सेनाओं का कोई अफसर या सैनिक विद्रोह करे या अपने कर्तव्य की अवहेलना करे, या जनता या उस के किसी भाग को भय या संत्रास हो और जिस से कोई व्यक्ति राज्य या लोक शांति के विरुद्ध अपराध करने को उत्प्रेरित हो या जिस से व्यक्तियों का कोई वर्ग या समुदाय किसी दूसरे वर्ग या समुदाय के विरुद्ध अपराध करने को उत्प्रेरित हो अपराध घोषित कर तीन वर्ष तक की कैद की सजा का प्रावधान किया गया है।  विभिन्न वर्गों में शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा करने की भावनाएं धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधारों पर पैदा करने और फैलाने वाली अभिव्यक्तियों के प्रकाशन और वितरण करने को भी अपराध घोषित कर इतनी ही सजा का प्रावधान किया गया है।  लेकिन किसी बात के सत्य होने का युक्तियुक्त आधार होने पर उसे सद्भावनापूर्वक प्रकाशित करने या वितरित करना अपराध नहीं है। 
उक्त सभी अभिव्यक्तियों को अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है जो कि वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार पर निर्बंधन हैं।  
इस श्रंखला की अगली कड़ी में  ब्लागिंग पर इन निर्बंधनों के प्रभाव की बात करेंगे। (क्रमशः जारी)

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Friday, 3 July, 2009

निजता में वयस्कों के सहमत यौनाचरण को दंड की श्रेणी से हटाने पर इतनी चिंता क्यों?

इधर यहाँ वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार पर श्रंखला चल रही है।  इस बीच संजय बैंगाणी जी के जोग लिखी पर का एक आलेख भारत, संस्कृति और समलैंगिकता पढ़ने को मिला।  मैं ने टिप्पणी कर उन के बहाव की विपरीत दिशा में तैरने के साहस को सलाम करने के साथ उन के विचार से सहमति जाहिर की और धारा 377 को दंड संहिता से हटाए जाने के खतरों के बारे में भी बताया।  इस विषय पर उन से कुछ विमर्श भी हुआ। इस बीच कल सुबह दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय आ गया।  इस निर्णय ने धारा 377 के मामले में जो धुंध थी उसे छाँट दिया है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को हटाने के मामले में पिछले दिनों विधि मंत्रालय से खबर आई तो अचानक मीडिया और प्रेस को चर्चा के लिए फिर से यह विषय मिल गया था।  इस पर राजनीति भी आरंभ हो गई थी।  पर कुछ विषय हैं जिन पर राजनैतिक और वैयक्तिक समझ के दुराग्रहों को छोड़ कर विचार करना सदैव बेहतर होता है।  यह भी एक ऐसा ही विषय था जिस पर इसी तरह विचार कर सकते थे।  अब  दिल्ली उच्चन्यायालय के निर्णय की प्रतिक्रिया में जहाँ कुछ के दिल बल्लियों उछल रहे हैं वहीं विपरीत प्रतिक्रियाएँ भी कम नहीं हैं। किसी को समाज की चिन्ता सता रही है तो कुछ इसे सुधार का कदम भी मान कर चल रहे हैं। आलोचक इसे समलैंगिक स्वतंत्रता के रूप में देख हैं और माध्यमों ने भी इसे इसी रूप में प्रस्तुत किया है।  धार्मिक नेता इसे अपना अपमान समझ बैठे हैं इस निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने की घोषणा कर बैठे हैं।  वहीं कुछ राजनेताओं को इस में कुछ वोट कबाड़ने की जुगत भी दिखाई देती है।  लेकिन सोच सही नहीं है कि यह निर्णय समलैंगिक स्वतंत्रता प्रदान करता है।

समलैंगिकता पर विज्ञान ने शोध उपरांत जो मत रखे हैं उन में प्रधान मत है कि इस प्रवृत्ति का कारण किसी व्यक्ति की शारीरिक बनावट है, जिस का निर्धारण मनुष्य के हाथ में नहीं है।  इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगा पाना भी उस व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं जिसे इस प्रवृत्ति के लिए दोषी मान लिया गया है।  यह सही है कि मनुष्य की सामान्य प्रवृत्ति में यह एक विचलन है और यह जितना कम हो उतना ही अच्छा है।  लेकिन इस का अर्थ यह तो नहीं कि किसी को जन्मजात अथवा इसी समाज द्वारा आरंभिक लालन-पालन के बीच दी गई शारीरिक विकृति की सजा दी जाए।  ऐसा हो रहा था कि कुछ व्यक्तियों को उस दोष के लिए सजा दी जा रही थी जो उन का न हो कर प्रकृति का अथवा समाज का था।

दिल्ली उच्च-न्यायालय का निर्णय 105 पृष्ठों का है जिस में 26397 शब्द हैं।  इसे पढ़ने में समय लगेगा। लेकिन  न्यायालय ने तमाम संभावनाओं, सामाजिक परिस्थतियों, तथ्यों, विचारों और दुनिया भर के निर्णयों पर भरपूर विचार करने के उपरांत जो  निर्णय दिया है, उस का अन्तिम चरण इस प्रकार है-
We declare that Section 377 IPC, insofar it criminalises consensual sexual acts of adults in private, is violative of Articles 21, 14 and 15 of the Constitution. The provisions of Section 377 IPC will continue to govern non-consensual penile non-vaginal sex and penile non-vaginal sex involving minors. By 'adult' we mean everyone who is 18 years of age and above. A person below 18 would be presumed not to be able to consent to a sexual act. This clarification will hold till,of course, Parliament chooses to amend the law to effectuate the recommendation of the Law Commission of India in its 172nd Report which we believe removes a great deal of confusion. Secondly, we clarify that our judgment will not result in the re-opening of criminal cases involving Section 377 IPC that have already attained finality. We allow the writ petition in the above terms.
 न्यायालय ने धारा 377 में से केवल निजता में वयस्कों दारा सहमति से किए गए यौनाचरण को  भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के कानून के समक्ष समता और संरक्षण के मूल अधिकार, अनुच्छेद 15 में लिंग के आधार पर विभेद के मूल अधिकार और अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार के विरुद्ध मानते हुए इसे दंडनीय श्रेणी से बाहर किया है।  मेरी समझ में इस से समाज को कोई हानि नहीं होने वाली है।  इस से सरकार को धारा 377 भारतीय दंड संहिता को इस निर्णय के प्रकाश में संशोधित करने लिए एक दिशा मिली है। इस से धारा 377 में केवल यह अपवाद जोड़ना ही पर्याप्त होगा कि, "निजता में वयस्कों द्वारा सहमति से किया गया यौनाचरण इस धारा के अंतर्गत दंडनीय नहीं होगा"



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Thursday, 2 July, 2009

कुछ विशेष निर्बंधन जो अपराध हैं : वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार (8)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) में वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार के होते हुए भी जितने भी कानून कानून की किताबों में मौजूद हैं और जो भारत में प्रभावी हैं वे यदि इस अधिकार पर कोई निर्बंधन लगाते हैं तो वे सभी निर्बंधन तब तक लागू हैं जब तक कि उन्हें किसी न्यायालय द्वारा संविधान सम्मत नहीं मानते हुए निरस्त (ultra-virus) घोषित नहीं कर दिया जाता है।  बहुत सी वाक् प्रस्तुतियों और अभिव्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है।  ये सभी निर्बंधन के रूप में प्रभावी हैं। 

दुष्प्रेऱण- भारतीय दंड संहिता का अध्याय-5 दुष्प्रेरण के विषय में हैं।  इस में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी बात को करने के लिए उकसाता है तो वह दुष्प्रेरण करता है जो कि एक अपराध है।  दुष्प्रेरण का कोई भी कृत्य यदि कोई व्यक्ति वाक् अथवा किसी अभिव्यक्ति के माध्यम से करता है तो वह अपने इस कृत्य के लिए उक्त स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संरक्षण प्राप्त नहीं कर सकता।  चूंकि यह दुष्प्रेरण एक अपराध है इस कारण से दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है।  उदाहरणार्थ मैं अपने आलेख में किसी अन्य लेखक को कोई खास प्रकार का आलेख लिखने के लिए प्रेरित करता हूँ और ऐसा आलेख लिखे जाने पर वह किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है तो यह समझा जाएगा कि मैं ने भी दुष्र्पेरण का अपराध किया है।  
भारतीय दंड संहिता की धारा 121 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध का दुष्प्रेरण एक गंभीर अपराध है।  इसी प्रकार तीनों सेनाओं के सैनिक को विद्रोह के लिए उकसाने को अपराध घोषित किया गया है और इस उकसाने पर वाकई कोई विद्रोह होता है तो ऐसे उकसाने को और गंभीर अपराध घोषित किया गया है। दि कोई इस प्रकार की अभिव्यक्ति करे जो कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध अथवा किसी सैनिक को विद्रोह के लिए उकसाती है तो यह अपराध होगा और इस के लिए कोई नागरिक मूल अधिकार की संरक्षा प्राप्त नहीं कर सकता।
भारतीय दंड संहिता की  धारा 153क में प्रावधान है कि राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन और प्राख्यान भी गंभीर दंड हैं।  धारा 292,293 तथा 294 अश्लील पुस्तकों और वस्तुओं आदि के विक्रय के संबंध में तथा अश्लील गानों के संबंध में अपराधों को परिभाषित करती हैं।  धारा-295-क  विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्यों को जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान कर के उस की धार्मिक भावनाओं को आहत करे के आशय से किए गए हों अपराध घोषित करता है।  धारा 298 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करने को अपराध परिभाषित करती है।
यदि कोई नागरिक इन परिभाषित अपराधों में वर्णित कोई कृत्य या अकृत्य करता है तो उस का यह कृत्य उक्त स्वतंत्रता के मूल अधिकार से परे होगा और उसे मूल अधिकार के आधार पर कोई संरक्षा प्राप्त नहीं होगी।
(क्रमशः जारी)

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